ब्रेकिंग। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गाँधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत 68 न्यायिक अधिकारीयों की पदोन्नति पर लगाई रोक
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- May 12, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात में जिला जज के रूप में नियुक्ति के लिए 68 न्यायिक अधिकारीयों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा 10 मार्च को जारी की गई पदोन्नति की सूची और राज्य सरकार द्वारा इनकी नियुक्तियों के संबंध में जारी अधिसूचना पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
जस्टिस एमआर शाह ने आदेश में कहा कि ” राज्य सरकार ने याचिका के लंबित होने के दौरान अधिसूचना जारी की, हम राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट की सिफारिश पर रोक लगाते हैं। संबंधित पदोन्नति पाए जजों को उनके मूल पदों पर भेजा जाता जिन्हें वह पदोन्नति पूर्व धारण किये हुए थे।”
पीठ ने आदेश में स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश उन पदोन्नतों पर लागू होगा जिनका नाम योग्यता सूची में प्रथम 68 अभ्यर्थियों में नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सिविल जज कैडर के दो न्यायिक अधिकारीयों रविकुमार मेहता व सचिन प्रतापया मेहता ने याचिका दायर कर गुजरात हाई कोर्ट द्वारा 10 मार्च को जारी की गई पदोन्नति की सूची और राज्य सरकार द्वारा इनकी नियुक्तियों के संबंध में जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी।
ग़ौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराने वाले जज हरीश हसमुखभाई वर्मा का नाम भी पदोन्नति पाए 68 न्यायिक अधिकारीयों में शामिल था।